अबुआ आवास योजना के तहत प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि ₹2 लाख रुपये होगी। #viralnewstoday #trending

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गढ़वा :

योजना का लाभ लेने हेतु योग्य लाभुक आवेदन पत्र पंचायत या प्रखंड कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। योग्य परिवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता एवं जॉब कार्ड की छाया प्रति समर्पित करेंगे। इस दौरान उन्होंने अबुआ आवास योजना की विशेषताएं बताते हुए कहां कि कच्चा मकान एवं आवास विहिन परिवारों को पक्का आवास का लाभ देने हेतु अबुआ आवास योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना अंतर्गत न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में तीन कमरे एवं स्वच्छ रसोईघर का आवास निर्माण किया जाएगा। योजना अंतर्गत घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा, महिला की मृत्यु अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।अबुआ आवास योजना के तहत प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि ₹2 लाख रुपये होगी। अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण का प्रावधान है। साथ ही मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है। लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।* *प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप विकास आयुक्त ने योजना स जुड़े लाभ एवं पात्रता रखने वाले लाभुकों की जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो वैसे लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।आवास योजना का निर्माण लाभार्थी स्वयं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करेंगे। आवास निर्माण में किसी भी बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाएगा और बिचौलिए का प्रवेश पूर्णता निशिद्ध रहेगा।* *प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना के लिए पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का मकान अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना का लाभ ले चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ हीं वैसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है, या मछली पकड़ने वाली नाव रखते हो, वैसे परिवार जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाले कृषि उपकरण हो, वैसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) नौकरी में हो, जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो, जिस परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिस परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक करदाता हो, वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो, वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
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